आखिरी मौका- PAN-Aadhaar को ऐसे करें घर बैठे लिंक? 1 मिनट में चेक करें लिंकिंग स्टेट्स
PAN-Aadhaar linking: पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा.
पैन-आधार से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2021 तक मौका है.
पैन-आधार से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2021 तक मौका है.
पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अभी तब पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2021 तक (PAN-Aadhaar linking last date) का मौका है. पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स (PAN-Aadhaar link status) भी एक बार चेक कर लें. क्योंकि, स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. PAN कार्ड इनवैलिड माना जाएगा.
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कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) कर सकते हैं. आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
पैन-आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें.. (How to check PAN-Aadhaar link status)
- सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
02:51 PM IST